डीएम को शिकायत पत्र लिखकर ग्राम प्रधान की शिकायत कैसे करे?

विषय: ग्राम प्रधान की शिकायत कैसे करे, ग्राम प्रधान शिकायत नंबर उप, कार्य लिस्ट, RTI से लेकर डीएम को सरपंच के खिलाफ शिकायत पत्र कैसे लिखते है इत्यादि विषयों की जानकारी मिल जाएगी।

ग्राम प्रधान (सरपंच) किसे कहते है? Who is Gram Pradhan

भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी बहुसंख्यक आबादी गाँव में में ही निवास करती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत एक व्यवस्था की गयी है जिसे हम पंचायती राज व्यवस्था के नाम के नाम से जानते है।

इसी व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत और ग्रामसभा का गठन किया जाता है। प्रत्येक ग्राम सभा का एक मुखिया होता है जिसे हम ग्राम प्रधान या सरपंच के नाम से जानते है। किसी भी प्रधान का या सरपंच का कार्यकाल 5 साल का होता है, जिसका चुनाव ग्राम सभा के मतदाता करते है। सरपंच के अलावा प्रत्येक वार्ड से वार्ड पंच भी चुने जाते होते हैं। जो अपने वार्ड को प्रतिनिधित्व करते हैं।

सरपंच (ग्राम प्रधान) के कार्य (work of Gram Prdhan)

ग्राम प्रधान के ऊपर ग्राम सभा के विकास की जिम्मेदारी होती है। ग्राम प्रधान के कार्य सरकारी योजनाओं को गाँव में लागु करना, मनरेगा जैसी योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन करना, गाँव में सड़कों का रखरखाव करना, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना एवं जनता की समस्याओं का निपटारा करना इत्यादि जैसी बहुत सी सामाजिक कार्यों को करना एवं करना होता है। जिसके लिए राज्य सरकार प्रत्येक ग्राम सभा को कार्य कराने के लिए राशि की व्यवस्था करती है।

ग्राम प्रधान की सैलरी? (Gram Prdhan salary):

देश में ग्राम प्रधानों की सैलरी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। हर राज्य में सरपंच की सैलरी अलग अलग हो सकती है। उत्तर प्रदेश में अभी तक ग्राम प्रधानो को 3500 रूपये प्रतिमाह का मानदेय मिलता था, जिसे 15 दिसम्बर 2021 में योगी सरकार ने बढाकर 5000 हजार रूपये प्रतिमाह कर दिया है।

ग्राम प्रधान (सरपंच) की शिकायत कैसे करे (How to complain gram pradhan)?

हर ग्राम सभा के लोगों को अपने प्रधान से निष्पक्षता की उम्मीद रहती है ताकि वह किसी के साथ भेदभाव न करे और जनता की मदद करे। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। गाँव का प्रधान या सरपंच अपने व्यक्तिगत व्यवहार के चलते लोगों से पक्षपात करता है या फिर किसी योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार करता है तो ऐसे में कई लोग ग्राम प्रधान की शिकायत करना चाहते है लेकिन ग्राम प्रधान की शिकायत कैसे करे? इसकी जानकारी नहीं होती है।

शिकायत करने से पूर्व साक्ष्य इकट्ठा करे (How to Collect evidence before file A complaint)

अक्सर राजनीतिक दुश्मनी के चलते लोग ग्राम प्रधान के खिलाफ आरोप लगाते रहते है, और शिकायत करने के लिए लिए किसी न किसी को मोहरा बनाने की कोशिश करते है। इसलिए यदि आप ग्राम प्रधान की शिकायत करना चाहते है, तो सबसे पहले आपको पुख्ता प्रमाण इकट्ठे करने होगे, अन्यथा बिना किसी पक्के सुबूत के शिकायत करने पर इसे छवि खराब करने का प्रयास माना जाएगा। इसके जवाब में आपको कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है।

ग्राम प्रधान के खिलाफ RTI:

यदि आपके ग्राम प्रधान ने किसी योजना के क्रियान्वयन में कोई घपला या भ्रष्टाचार किया है तो आप RTI के माध्यम से योजना के लिए जारी फण्ड और उसके क्रियान्वयन में किया गया खर्च इत्यादि की जानकारी ले सकते है, इसके साथ कार्य में उपयोग लायी गयी सामग्री की गुणवत्ता और उसकी कीमत के आधार पर आप साक्ष्य इकठ्ठा कर सकते है ।

ग्राम प्रधान के कार्य लिस्ट की जानकारी कैसे करे?

आप सोच रहे होंगे कि शिकायत करने के लिए आपको पर्याप्त सबूत की आवश्यकता होगी, आप इसे कहां से एकत्र कर सकते हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत को भेजी गई धनराशि और उपयोग किए गए धन का भी पूरा विवरण इन दिनों ऑनलाइन उपलब्ध है। आप http://egramswaraj.gov.in पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

यह जानकारी निम्न प्रकार से प्राप्त की जा सकती है-

  • सबसे पहले ई ग्राम स्वराज की आधिकारिक वेबसाइट https://egramswaraj.gov.in/approveActionPlan.do पर जाएं
egramswaraj
  • वेबसाइट खोलने के बाद आपको योजना का वर्ष चुनना होगा फिर captcha code डाल कर get report पर क्लिक करना होगा।
  • Get report पर क्लिक करने के बाद जो पेज खुलेगा उसमे आपको अपने प्रदेश के आगे तीन कॉलम देखाई देंगे। जिसमे आपको जिला पंचायत, ब्लाक पंचायत और ग्राम पंचायत की लिस्ट दिखाई देगी। आप अपनी जरुरत के हिसाब से चयन करे।
  • मान लिया मैंने ग्राम पंचायत का विकल्प को चुना तो मैं ग्राम पंचायत की लिस्ट पर क्लिक करूँगा। उदाहरण के लिए मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैंने उत्तर प्रदेश के आगे दिए कॉलम ग्राम पंचायत पर क्लिक किया। नीचे इमेज में देखें..
ग्राम पंचायत चुने
  • ग्राम पंचायत के कॉलम को चुनने के बाद जो पेज खुलेगा उसमे आपको अपना जिला और ब्लाक को ढूँढना होगा।
  • यहाँ आपको अपने ब्लाक पर क्लिक करना होगा जिसके बाद जो पेज खुलेगा उसमे आपको अपनी ग्राम पंचायत को चुनना होगा।
  • आप जैसे ही अपनी चुनी हुई ग्राम पंचायत के आगे क्लिक करेंगे जो पेज खुलेगा वो नीचे दी गयी इमेज के जैसा होगा।
download work data
  • यहाँ आपको ऊपर दायीं तरफ Export PDF का बटन दिखाई देगा। जिसपर क्लिक करके आप पूरी रिपोर्ट को download कर सकते है।
  • इस रिपोर्ट में आपको पंचायतों में किए गए विकास कार्यों जैसे कार्य का नाम, इसकी अनुमानित लागत, वास्तविक लागत आदि का विवरण मिलेगा। साथ ही, पंचायतों के संबंध में
  • सरकार द्वारा जारी सभी प्रकार की लेखापरीक्षित रिपोर्ट, दिशा-निर्देश आदि आपको इस रिपोर्ट में मिल जायेंगे। एक बार जब पक्के सबूत इकट्ठा हो जाये तब ही सरपंच के खिलाफ शिकायत करे।

ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत करने का तरीका:

उत्तर प्रदेश (UP) में गाँव के सरपंच यानि ग्राम प्रधान की शिकायत करने के दो तरीके है। आप दोनों में से किसी भी तरीके का पालन करके ग्राम प्रधान की शिकायत कर सकते है।

  • ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत नंबर उप का इस्तेमाल कर के।
  • डीएम से ग्राम प्रधान की शिकायत करके।

ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत नंबर उप (UP):

जुलाई 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिक शिकायत हेल्पलाइन की शुरुआत की थी। यदि आप ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव की शिकायत शिकायत करना चाहते है तो आपको ग्राम प्रधान शिकायत नंबर 1076 पर कॉल करना होगा।

धयान रहे शिकायत तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए बिना प्रमाणिक जानकारी के शिकायत कर्ता के खिलाफ अनुशात्मक कार्यवाही की जाने के निर्देश है। इसलिए बिना तथ्यों और प्रमाणों के शिकायत न करे।

डीएम से ग्राम प्रधान की शिकायत कैसे करे?

  • DM से मिलकर ग्राम प्रधान की शिकायत करने के लिए आपको सबसे पहले शिकायत पत्र लिखना होगा। शिकायत पत्र में ग्राम प्रधान द्वारा किए गए कार्यों में भ्रस्टाचार का उल्लेख करे।
  • शिकायत पत्र के साथ में सबूतों को संलग्न करे। शिकायत करने से पूर्व साक्ष्य कैसे इकठ्ठा करे ऊपर बताया गया है।
  • ग्राम के सदस्य होने का अपना पहचान पत्र इस शिकायत के साथ संलग्न करे।
  • इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) से मिलकर उन्हें अपनी पूरी बात बताये और शिकायत पत्र सौप दे।
  • यदि आपकी शिकायत से डीएम सहमत होते हैं तो उनकी ओर से मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी जाएगी।
  • इस टीम में जिला पंचायती राज अधिकारी (डीपीआरओ), जिला पंचायत अधिकारी (डीपीओ), बीडीओ और एडीओ को रखा जाता है.
  • टीम गांव का दौरा कर शिकायतों के आधार पर विकास कार्यों का निरीक्षण करेगी. ग्रामीणों से बात कर रिपोर्ट तैयार करेंगे।
  • इसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपेगी।
  • रिपोर्ट में धांधली साबित होने पर डीएम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप साबित होने पर ग्राम प्रधान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आरम्भ हो जाएगी।

ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत पत्र:

ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत पत्र लिखने का एक उदाहरण यह पर दिया गया है आप अपनी शिकायत के अनुसार यहाँ दी गयी जानकारी को बदल सकते है।

सेवा में

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय

हरदोई, उत्तर प्रदेश

विषय – ग्राम प्रधान द्वारा खडंजा निर्माण में किया वित्तीय घपला

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मेरा नाम मनोहर है और मैं आपके जिले हरदोई के ब्लाक कोथावां, ग्राम सभा बेनीगंज देहात का निवासी हूँ। श्रीमान जी मेरी ग्राम सभा में पुरवा से लेकर पक्का ताल तक खडंजा निर्माण के लिए सरकार द्वारा राशि जारी की गयी थी। पुरवा से लेकर पक्का ताल तक की दूरी 150 मीटर की है, जिस पर 6 फिट चौड़ा खडंजा निर्माण किया जाना था । शाशन द्वारा जो राशि जारी की गयी थी वह अव्वल ईंट के लिए थी।

लेकिन महोदय मेरे गाँव के प्रधान (प्रधान का नाम), और सचिव ने मिलकर इसमें खूब धांधली की है और अव्वल ईंट की जगह डोम ईट का इस्तेमाल किया गया है जो बहुत ही घटिया गुणवत्ता की है साथ ही खडंजा की चौडाई 6 फिट की जगह 5 फिट कर दिया है।

महोदय शाशन द्वारा निर्माण के लिए जारी की गयी राशि और खडंजा की लबाई और चौड़ाई का ब्यौरा RTI द्वारा प्राप्त कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मामले को संज्ञान में लेते हुए इसके लिए एक जांच समित का गठन कर अपने निर्देशन में खडंजे की लबाई, चौड़ाई और ईंटों की गुणवत्ता की जाँच कर मामले में उचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

धन्यवाद
आपका विश्वासी: मनोहर (आपका नाम)
पता: बेनीगंज देहात, ब्लाक कोथावां, जिला हरदोई
मोबाइल नं. 90******00

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FAQ.

ग्राम पंचायत के खिलाफ आरटीआई कैसे लगाएं?

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 41(ख) के अनुसार ग्राम पंचायतों को स्वेच्छा से सुचना देने का प्रावधान है। ग्राम सभा के नागरिक ग्राम पंचायत के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) से जानकारी मांगने का अधिकार देता है, जिसे 30 दिन के भीतर आवेदक को जानकारी देनी होती है।

ग्राम प्रधान की शिकायत कैसे की जाती है?

उत्तर प्रदेश के नागरिक 1076 पर फ़ोन करके या फिर डीएम को प्रधान के खिलाफ शिकायत पत्र देकर ग्राम प्रधान की शिकायत की जा सकती है।

ग्राम प्रधान का काम कैसे देखें?

देश का कोई भी नागरिक egramswaraj.gov.in पोर्टल पर जाकर अपनी ग्राम सभा को चुन कर ग्राम प्रधान का काम देख सकता है।

ग्राम पंचायत के लिए कितना पैसा आता है?

ग्राम सभा में विकास के लिए कितना पैसा आया है उअर कितना खर्च किया गया है इसका ब्यौरा भी egramswaraj.gov.in पोर्टल पर मिल जायेगा।

ग्राम प्रधान की शिकायत कैसे करे? लेख में आपको ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव की शिकायत करने की जानकारी विस्तृत रूप से दी गयी है, साथ आपको यहाँ ग्राम प्रधान शिकायत नंबर के साथ ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत पत्र का प्रारूप भी मिल जायेगा जिस के आधार पर आप डीएम को ग्राम प्रधान की शिकायत लिखित रूप से दे सकते है। प्रर्थना पत्र को आप अपनी शिकायत के हिसाब से परिवर्तित कर सारे कागज संलग्न कर ही सुपे एवं बिना तथ्यों के शिकायत न करे।

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कुलदीप मनोहर Kyahai.net हिंदी ब्लॉग के Founder हैं. मै एक Professional Blogger हूँ और SEO, Technology, Internet से जुड़े विषयों में रुचि रखता हूँ. अगर आपको ब्लॉगिंग या Internet जुड़ी कुछ जानकारी चाहिए, तो आप यहां बेझिझक पुछ सकते है. हमारा यह मकसद है के इस ब्लॉग पे आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिले.

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